नई दिल्ली5 मिनट पहले
- कॉपी लिंक

आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चन्ना को दिल्ली में लैपटॉप टाइप-7 सरकारी बंगला खाली करना पड़ सकता है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने शुक्रवार (6 अक्टूबर) को अपना वह अंतरिम आदेश वापस ले लिया है, जिसमें सचिवालय सचिवालय को राघव चन्ना से बंगला खाली न करने का निर्देश दिया गया था।
कोर्ट ने कहा कि राघव चन्ना को टाइप-7 आवास में रहने का अधिकार दिया गया था। वे किसी आवास पर व्यवसाय के अधिकार का दावा नहीं कर सकते। सोसाइटी सचिवालय ने मार्च में आप न्यूनमुल राघव चन्ना के टाइप-7 आवास का आवंटन रद्द कर दिया था।
सोसायटी सोसायटी ने राघव चन्ना को बंगला खाली करने का नोटिस जारी किया था। इसके विरुद्ध राघव चन्ना न्यायालय क्षेत्र थे। हालाँकि, अब पाटिल हाउस कोर्ट ने सचिवालय के नोटिस को सही ठहराया है।
सचिवालय ने राघव चन्ना की पात्रता पर सवाल उठाया
वैध, सचिवालय सचिवालय का कहना है कि पहली बार न्यूनतम निर्मित राघव चन्ना को टाइप -6 बंगले में शामिल होने का अधिकार है। टाइप-VII आवास में रहने का अधिकार उन कलाकारों को है, जो पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, पूर्व राज्यपाल, पूर्व मुख्यमंत्री या पूर्व समाजवादी राष्ट्रपति रह रहे हैं।
राघव चन्ना ने मच्छरों से टाइप-7 इलाके की अपील की थी
वहीं, राघव चन्ना ने कोर्ट को बताया कि 6 जुलाई 2022 को उन्हें पंडारा पार्क स्थित टाइप-6 बंगला नंबर सी-1/12 में गोली मार दी गई थी। आप न्यूनमुल ने 29 अगस्त 2022 को वेगास से टाइप-7 बैंगल लॉट करने का आग्रह किया था।
3 सितंबर को उन्हें दिल्ली के पंडारा रोड पर टाइप-7 बंगले के नंबर एबी-5 पर अलॉट किया गया था। 9 नवंबर, 2022 को राघव चन्ना टाइप-7 निवास में स्थानांतरित हुए थे।