- हिंदी समाचार
- राष्ट्रीय
- 14 साल की लड़की के गर्भवती होने का मामला; केरल उच्च न्यायालय | 30 सप्ताह की गर्भवती का गर्भपात अस्वीकृत
कोच्चि16 मिनट पहले
- कॉपी लिंक
![](https://images.bhaskarassets.com/web2images/521/2023/12/06/untitled-design-2023-12-06t014149771_1701808960.jpg)
केरल उच्च न्यायालय ने 14 साल की गर्भवती लड़की को गर्भपात की सजा से वंचित कर दिया। कोर्ट ने कहा कि लड़की की पकड़ 30वें हफ्ते में है। गर्भ में पल रहे बच्चे के शरीर के महत्वपूर्ण अंगों जैसे मस्तिष्क और फेफड़ों का पूरी तरह से विकास हो गया है।
बच्चे के लिए इस दुनिया में जन्म लेने की तैयारी है। इसलिए हम नाबालिग लड़की को गर्भपात का विवरण नहीं दे सकते। जस्टिस देव रामचन्द्रन ने कहा कि लड़कियों के स्वास्थ्य को कोई खतरा नहीं है। बच्चा भी बिल्कुल ठीक है.
प्रेग्नेंट लड़की की मां ने केरल हाई कोर्ट में गर्भपात की मांग वाली फाइल की थी मांग। महिला ने कहा कि उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ है। पॉक्सो एक्ट के तहत अंडरबॉडी जेल में बंद है।
खबरें और भी हैं…