गुरुग्राम: हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) ने पंजीकरण मानदंडों का अनुपालन न करने पर शहर के 20 बिल्डरों की लगभग 7 करोड़ रुपये की सुरक्षा जमा राशि जब्त कर ली है, एक अधिकारी ने शनिवार को कहा।
रियल एस्टेट प्रमोटरों को सशर्त परियोजना पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किए गए थे। हालांकि, रेरा (गुड़गांव) के एक आदेश में कहा गया है कि प्रमोटर निर्धारित समय के भीतर शर्तों को पूरा करने में विफल रहे, जिससे उल्लंघन हुआ।
रेरा ने अपने आदेश में कहा, पंजीकरण प्रमाणपत्रों की शर्तों के अनुसार, आवश्यक दस्तावेजों को समय पर जमा करने के बदले प्रमोटरों द्वारा की गई सुरक्षा जमा राशि जब्त की जा रही है।
इन 20 रियल एस्टेट प्रमोटर्स की कुल सिक्योरिटी डिपॉजिट 7 करोड़ रुपये थी.
आदेश में कहा गया है, “पंजीकरण प्रमाणपत्रों में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि यदि शर्तों में उल्लिखित निर्धारित समय अवधि के भीतर प्रमोटरों द्वारा संबंधित शर्तों को पूरा नहीं किया गया तो सुरक्षा राशि जब्त कर ली जाएगी।”