गुरुग्राम: हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (एचआरईआरए) ने मानदंडों का अनुपालन न करने का हवाला देते हुए, गुरुग्राम में गोदरेज डेवलपर्स एंड प्रॉपर्टीज की एक आवास परियोजना के लिए पंजीकरण वैधता के विस्तार से इनकार कर दिया है। एचआरईआरए, गुरुग्राम के अनुसार, गोदरेज डेवलपर्स एंड प्रॉपर्टीज एलएलपी आवेदन में कमियों को दूर करने में विफल रही, जिससे पता चला कि परियोजना की त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट (क्यूपीआर) में दिए गए कई विवरण सीए प्रमाण पत्र में उल्लिखित विवरणों से मेल नहीं खाते हैं। कमियाँ लाइसेंस नवीनीकरण और बैंक बैलेंस से भी संबंधित थीं।
नियामक ने कहा कि कई अनुस्मारक के बावजूद परियोजना के प्रमोटर रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम 2016 का अनुपालन करने में विफल रहे।
गोदरेज डेवलपर्स एंड प्रॉपर्टीज गुरुग्राम के सेक्टर 85 में ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट गोदरेज एयर फेज 4 विकसित कर रही है।
प्रमोटर ने दिसंबर 2018 में RERA पंजीकरण प्राप्त किया था और यह जून 2023 तक वैध था, जिसके द्वारा प्रमोटर को आवास परियोजना को पूरा करना था।
प्रमोटर ने RERA अधिनियम की धारा 6 के तहत एक आवेदन के माध्यम से पंजीकरण के विस्तार की मांग की।
आवेदन की जांच के दौरान प्राधिकरण को आवेदन में कई खामियां दिखीं और प्रमोटर को इसे सुधारने के लिए कहा।
प्राधिकरण ने आवेदन को अस्वीकार करने के लिए इस साल फरवरी में प्रमोटर को अंतिम कारण बताओ नोटिस भेजा और उसे प्रमोटर से कोई जवाब नहीं मिला।
एचआरईआरए ने आदेश में कहा, “उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण परियोजना के पंजीकरण के विस्तार के आवेदन को खारिज कर देता है। इसके अलावा, परियोजना का बैंक खाता फ्रीज कर दिया जाए और इस आशय का एक अनुपालन पत्र बैंक को भेजा जाए।” .
प्राधिकरण ने प्रमोटरों को किसी भी तीसरे पक्ष के अधिकार बनाने के खिलाफ चेतावनी दी है और आम जनता को परियोजना में किसी भी संपत्ति की बुकिंग करने से परहेज करने की चेतावनी दी है।