चंडीगढ़5 मिनट पहले
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पंजाब एंड हरियाणा ने हरियाणा सरकार को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने हरियाणा के स्थानीय लोगों को निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण से जुड़े प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य के स्थानीय आदिवासियों के रोजगार अधिनियम-2020 को असंवैधानिक कानून बताया। हाई कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि राज्य सरकार का यह अधिनियम बेहद खतरनाक और संविधान के भाग-3 का उल्लंघन है।
बता दें कि हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुआं वाली