सुप्रीम कोर्ट ने चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी पर लगाई रोक | आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम को राहत मामले में ताजा मामला; 10000000000000000000000000000000000000000000000

नई/ दिल्ली अमरावती8 मिनट पहले

  • कॉपी लिंक
आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू पर राज्य की पुलिस का कहर जारी है।  उनके सौदे के दौरान कथित तौर पर घोटालों में उन्हें बनाया जा रहा है।  - दैनिक भास्कर

आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू पर राज्य की पुलिस का कहर जारी है। उनके सौदे के दौरान कथित तौर पर घोटालों में उन्हें बनाया जा रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आंध्र प्रदेश पुलिस से टीडीपी सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू को नेट मामले में गिरफ्तार नहीं करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक पेट्रोलियम पदार्थ घोटाला मामले से जुड़ी याचिका में आदेश नहीं दिया गया, तब तक चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।

नेट केस में चंद्रबाबू नायडू की अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला एम वकील की बेंच कर रही है। नायडू की ओर से एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा और पुलिस की ओर से एडवोकेट रंजीत कुमार ने दी चेतावनी। इस मामले में अगली सुनवाई 9 नवंबर को होगी।

बेंच ने आंध्र प्रदेश पुलिस के पूर्व में दीयाल को याद दिलाते हुए कहा कि पहले जो समझ गया था, उसे रिलीज कर दिया जाए। पुलिस ने 13 अक्टूबर को अदालत को निर्देश दिया कि पुलिस, नायडू को शासन में पदमुक्त कर दे।

चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ राज्य में कई जगह प्रदर्शन हुए थे।

चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ राज्य में कई जगह प्रदर्शन हुए थे।

कोर्ट रूम में क्या बोला…

न्यायालय- थोक व्यापारी घोटाले की फाइल में निर्णय सुरक्षित है। इसलिए फैसला सुनाए जाने के बाद ही नायडू की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई होगी।

सिद्धार्थ लूथरा- चंद्रबाबू नायडू ने अभी भी वीडियोग्राफी घोटाले के आरोप में पुलिस कस्टडी में हैं, फिर भी नेट मामले में पुलिस गिरफ्तारी पर विचार कर रही है।

रणजीत कुमार- कोर्ट के फैसले के इंतजार में पुलिस को कोई परेशानी नहीं है।

नायडू की याचिका HC ने रद्द कर दी
चौथे नेट मामले में चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय में पूर्व राष्ट्रपति की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद नायडू ने सर्वोच्च न्यायालय में स्मारकों की स्थापना की। नायडू के वीडियोग्राफी स्कैम मामले में एफआईआर रद्द करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था।

नेट केस क्या है?
आंध्रप्रदेश में मोबाइल नेटवर्क के पहले चरण के तहत छात्रों के खिलाफ सीबीआई जांच चल रही है। सीबीआई ने नायडू पर आरोप लगाया है कि उनकी फायदे वाली कंपनी को इस योजना में 330 करोड़ रुपये के कारोबार का ठेका देने से राज्य को भारी नुकसान हुआ है। काम होने तक भी कंपनी के छात्र-छात्राएं मिल गए हैं।

9 सितंबर को सीआईडी ​​ने की थी गिरफ्तारी
पूर्व सीएम नायडू को 9 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। 73 साल के नायडू पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने साल 2015 में मुख्यमंत्री रहते हुए स्किल्ड लियोनार्डो कॉर्पोरेशन के सहयोगियों का कथित तौर पर गलत इस्तेमाल किया था, जिससे राज्य के मूल्यांकन को 371 करोड़ का नुकसान हुआ था। नायडू नायडू बौद्ध धर्मशास्त्री राजघराने में हैं और उन्हें राजा महेंद्रवर्धन केंद्रीय जेल में रखा गया है।

सीआईडी ​​ने अपनी एनरोलमेंट रिपोर्ट में चंद्रबाबू नायडू पर आरोप लगाया था कि नायडू सरकार के समर्थकों ने खुद का उपयोग कर उन्हें धोखा देने या धोखाधड़ी करने, सार्वजनिक सार्वजनिक सेवाओं के अधिकार के तहत धोखाधड़ी, धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेज बनाने और सबूतों को नष्ट करने का आरोप लगाया था। जैसे आपराधिक साजिशों में शामिल रहे।

चंद्रबाबू नायडू की गर्लफ्रेंड के बाद अब तक की टाइमलाइन

9 सितंबर: पूर्व सीएम नायडू को CID ने 371 करोड़ रुपए के करोड़ों रुपए के घोटाले में गिरफ्तार किया।

10 सितंबर: चंद्रबाबू नायडू को विजय में वेस्ट इंडीज ब्यूरो (एसीबी) की अदालत में पेश किया गया। फिर कोर्ट ने उन्हें 23 सितंबर तक 14 दिन के लिए धार्मिक स्थलों में भेज दिया।

11 सितंबर: टीडीपी डेमोक्रेट ने सीएम चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ डेमोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक पार्टी का विरोध किया। इसी दिन पुलिस ने चित्तूर जिले में टीडीपी सेना कंचेरला शेख समेत कई पार्टी नेताओं पर भी कब्जा करने की कोशिश की।

12 सितंबर: टीडीपी ने पूरे राज्य में बंदों की बुकिंग की है। आंध्र प्रदेश पुलिस ने मंगलवार को पूरे राज्य में धारा 144 लागू कर दी है।

13 सितंबर: चंद्रबाबू के वकीलों ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में दो याचिकाएं दाखिल कीं। जिसपर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने एसीबी कोर्ट की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी। नायडू ने 18 सितंबर को राष्ट्रपति भवन में न लेने का आदेश दिया था। नायडू की FIR रद्द करने की याचिका 19 सितंबर तक जारी कर दी गई थी।

15 सितंबर: नायडू की लीगल टीम ने ज़मानत के लिए परमिट और एक दस्तावेज़ की नींव रखी। इसका अवलोकन उस दिन नहीं हो सकता।

22 सितंबर: HC ने फैसला सुनाते हुए कहा कि आपराधिक मामले की जांच के शुरुआती चरण में FIR रद्द नहीं की जा सकती.

23 सितंबर: नायडू ने एचसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की।

3 अक्टूबर: सुप्रीम कोर्ट में चंद्रबाबू नायडू की याचिका पर सुनवाई।

13 अक्टूबर: SC की सुनवाई में CID ने बताया कि नायडू के केंद्रीय विपक्ष भी कर रहे हैं विरोध।

16 अक्टूबर: राज्य पुलिस ने नायडू के खिलाफ नेट केस जारी किया।

17 अक्टूबर: सुप्रीम कोर्ट ने नायडू की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा।

20 अक्टूबर: सुप्रीम कोर्ट ने दिवालियापन मामले में फैसला आने तक अन्य मामलों में गिरवी पर रोक लगा दी।

और भी खबरें पढ़ें…

सुप्रीम कोर्ट ने चंद्रबाबू की याचिका का फैसला सुरक्षित रखा: स्कीएल स्टूडियो में दायर की गई एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को टीडीपी सुप्रीमो और आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू की याचिका पर सुरक्षित रुख का फैसला लिया है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने 371 करोड़ रुपये के घोटाले में नायडू के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया था। नायडू ने इसे चुनौती दी थी। पूरी खबर पढ़ें…

चंद्रबाबू नायडू की कस्टडी 5 अक्टूबर तक शानदार:कौशल क्रीड़ा केसर में सीआईडी ​​ने 9 सितंबर को अरेस्ट किया था

आंध्र प्रदेश कौशल विकास निगम के मामले में कोर्ट ने टीडीपी प्रमुख और पूर्व सीएम एन चंद्रबाबू नायडू की सरकार को 5 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया है। कोर्ट ने 22 सितंबर को चंद्रबाबू नायडू को दो दिन की पुलिस सजा में भेजा था, जो रविवार 24 अक्टूबर को खत्म हो रही थी। पूरी खबर पढ़ें…

खबरें और भी हैं…

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *