सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई | गांधी परिवार और आम आदमी पार्टी से जुड़ा आयकर आकलन मामला | गांधी परिवार और आम आदमी पार्टी ने सेंट्रल ग़ाज़ियाबाद में वेस्ट बैंक के ख़िलाफ़ मामला दायर किया है

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नई दिल्ली12 मिनट पहले

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नेता कांग्रेस सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी (गांधी) की आयकर जमा राशि से जुड़ी याचिका सुप्रीम कोर्ट में आज (13 दिसंबर) को परिवार सुनवाई है। गांधी परिवार ने 2018-19 के कृषि असेंबल को विभाग के केंद्रीय अधिग्रहणों में स्थानांतरित करने को चुनौती दी है।

इससे पहले 1 दिसंबर को कोर्ट ने सुनवाई की तारीख आगे बढ़ा दी है। इस मामले में याचिकाएं आम आदमी पार्टी और गांधी परिवार से जुड़े पांच ट्रस्ट-संजय गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, जवाहर भवन ट्रस्ट, राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और यंग इंडियन ने ट्रस्ट की हैं।

पिछली समीक्षा में कहा गया था कि केश स्थानान्तरण कर के अधिकार क्षेत्र में है
मामले की सुनवाई में 7 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस मामले को सूचीबद्ध करने का अधिकार आयकर विभाग के पास है। हम सिर्फ कानूनी मित्रों को देखते हैं।

जस्टिस खन्ना और जस्टिस भट्टी की बेंच ने कहा था- अगर क्रॉस ट्रांजेक्शन हुआ है तो सेंट्रल क्रेडिट जांच कर सकते हैं। हम इस मामले से राजनीतिक नहीं बल्कि कानूनी तौर पर पर विचार करेंगे।

केस 2018-19 के एसेसमेंट और आर्म्स, संजय भंडारी से जुड़ा है। कई मामलों में वांटेड सैमुअल संजय भंडारी, रॉबर्ट मेटल के करीबी के बारे में बताया गया है।

हालाँकि रॉबर्ट केस्की ने आमबाइक संजय भंडारी से किसी भी तरह का कनेक्शन लेने से मना कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट से पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस केस में गांधी परिवार और आम आदमी पार्टी की याचिका खारिज कर दी है।

उच्च न्यायालय ने कहा कि हेल्थकेयर विभाग ने सामान्य के अनुसार ही निर्णय लिया है।

दिल्ली हाईकोर्ट में कहा गया था- संजय भंडारी से कोई लेना-देना नहीं
दिल्ली हाईकोर्ट ने मई में इन आवेदनों को खारिज कर दिया था। अदालत ने यह कानूनी फैसला सुनाया कि जांच के तहत फेसलेस वेल्यूएशन कर्मचारियों का किसी भी व्यक्ति को कोई मौलिक अधिकार नहीं मिला है। हालांकि गांधी परिवार ने इस मामले में संजय भंडारी से लिंक होने से इनकार कर दिया था।

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