सत्येन्द्र जैन के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुनवाई आज | राउज़ एवेन्यू कोर्ट में आरोप तयहोगे, पिछली सुनवाई में जैन के वकील ने मेमोरियल की कॉपी को प्रतिबंधित कर दिया था

नई दिल्ली24 मिनट पहले

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मई 2023 में दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, जहां से उन्हें 360 दिन बाद 42 दिन की सजा मिली थी।  - दैनिक भास्कर

मई 2023 में दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, जहां से उन्हें 360 दिन बाद 42 दिन की सजा मिली थी।

आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सावंत जैन के मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। कोर्ट में साइंट जैन के खिलाफ आरोप तय्हुए।

इससे पहले 18 नवंबर को साइंट जैन के खिलाफ आरोप तय करने के मामले में अंशिक को चेतावनी दी गई थी। जिसके बाद स्पेशल जज डेवलपमेंट शील्ड ने 25 नवंबर तक सुनवाई टाल दी थी।

वहीं 25 अक्टूबर को ईडी ने एलिज़ाबेथ से जुड़े दस्तावेजों की सूची जैन के वकील को दे दी थी। जांच में आय से अधिक संपत्ति का पता चला है। इसके साथ ही ईडी ने यह भी बताया कि किस अवधि के दौरान और वहां से डूबे हुए वक्त में क्या-क्या चीजें जब्त की गईं।

अन्य साइंटिस्ट जैन के वकील ने जांच एजेंसी से दस्तावेजों की अधूरी जानकारी का आरोप लगाया। वकील का कहना है, एचडी ने जो सूची दी है, वह पूरी तरह से नहीं है। जुलाई 2022 के बाद इस मामले में अन्य आरोपियों के भी बयान दर्ज किये गये। ईडी ने अभी तक वैज्ञानिक जानकारी में साइंट जैन को नहीं देखा है।

सुप्रीम कोर्ट ने सामीत जैन की जमानत 4 दिसंबर तक जारी की
साइंट जैन वारंटियों पर हैं। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में उनकी अंतरिम जमानत पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने सईद की जमानत 4 दिसंबर तक बढ़ा दी है। सोसाइटी की जमानत पर 6 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने जैन की अंतरिम राहत जारी करने के मामले में सुनवाई 24 नवंबर तक टाल दी थी।

26 मई को कोर्ट ने जैन को छह सप्ताह की सज़ा दी थी। कोर्ट ने कहा था कि सावंत मीडिया से बात नहीं करेंगे और बिना मिशन दिल्ली नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद 9 अक्टूबर को सुनवाई में कोर्ट ने जमानत की अवधि 18 अक्टूबर तक बढ़ा दी थी।

31 मई 2022 से लोकतंत्र में थे। 6 अप्रैल 2023 को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद मई 2023 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, जहां से उन्हें 360 दिन बाद 42 दिन की जमानत मिली थी।

25 मई को साइंट जैन तिहाड़ जेल के वॉशरूम में गिर गए थे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कर लिया गया था।

25 मई को साइंट जैन तिहाड़ जेल के वॉशरूम में गिर गए थे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कर लिया गया था।

ईडी का दावा- सॉल्ट ट्रायल कोर्ट से अब तक 16 बार तारीख ले ली गई है
डायरेक्टोरेट (ईडी) का दावा है कि आप नेता बार-बार ट्रायल कोर्ट में चल रही सुनवाई पर ये स्केल डेट मांग कर रहे हैं कि उनकी जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। जांच एजेंसी ने ये भी दावा किया है कि जैन ट्रायल कोर्ट से अब तक 16 बार तारीख ले ली गई है।

जुलाई में दिल्ली के अपोलो अस्पताल में स्पाइस की हड्डी की सर्जरी हुई
21 जुलाई को दिल्ली के अपोलो अस्पताल में जैन की हड्डी की सर्जरी हुई थी। ये जानकारी अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर दी थी। उन्होंने जैन के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की थी।

सर्जरी के कोर्ट ने 24 जुलाई को सुनवाई में उनकी अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ा दी थी और 12 सितंबर को कोर्ट में पेशी के लिए कहा गया था।

पहले मिली थी 42 दिन की ज़मानत
इसके पहले 26 मई को सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल कंडीशन के आधार पर जैन को 6 सप्ताह की सजा दी थी। 11 जुलाई को उनकी जमानत का आखिरी दिन था। जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा- ”जैन प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराया जा सकता है, लेकिन किसी भी गवाह को प्रभावित नहीं किया जाएगा।” करें”

स्कॉलरशिप है कि जैन 31 मई 2022 से डिज़ायंट में थे। 6 अप्रैल 2023 को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद मई 2023 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, जहां से उन्हें 360 दिन बाद 42 दिन की जमानत मिली थी।

एक सप्ताह में 3 बार हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश में जैन थे
25 मई की सुबह आप नेता साइंट जैन तिहाड़ जेल के वॉशरूम में फ़्लकर गिर पड़े थे। उन्हें कैथोलिक कैथोलिक अस्पताल में भर्ती किया गया था। दोपहर में उनके नतीजे के बाद उन्हें लोकनायक जय प्रकाश नारायण अस्पताल (एलएनजेपी) में शिफ्ट कर ऑक्सीजन सपोर्ट दिया गया था।

एक हफ्ते में यह तीसरा मौका था, जब जैन हॉस्पिटल अमेरिका थे। इससे पहले 22 मई को उन्हें दिल्ली के ही सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया था। टैब उन्हें एंटरप्राइज़ की हदडी में परेशानी आई थी। 20 मई को भी वो इसी तरह की परेशानी के कारण अस्पताल में भर्ती थे।

साइंट जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस
इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ईडी) के खिलाफ 24 अगस्त 2017 को सीबीआई की ओर से दर्ज की गई एफआईआर को आधार बनाते हुए मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच शुरू की गई थी। साइंट जैन ने 14 फरवरी 2015 से 31 मई 2017 तक कई लोगों के नाम पर चल संपत्तियां हासिल कीं। जिसका वे नामांकन नहीं दे सके थे। उनके साथ पूना जैन, अजित प्रसाद जैन, सुनील कुमार जैन, वैभव जैन और क्रैक जैन के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ था।

साइंट जैन से जुड़ी भास्कर की ये खास खबरें यहां भी पढ़ें…

1. जैन तिहाड़ जेल के वाशरूम में गिरी हुई मूर्ति

दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता साइंट जैन गुरुवार सुबह तिहाड़ जेल के वॉशरूम में फ़ौजी गिर पड़े थे। उन्हें सुबह-सुबह कैथोलिक कैथोलिक अस्पताल में भर्ती किया गया था। दोपहर करीब 12 बजे उनके नतीजे वापस लेने के बाद उन्हें लोक नारायण जय प्रकाश अस्पताल (एलएनजेपी) में स्थानांतरित कर दिया गया। पढ़ें पूरी खबर…

2. बिश्नोई अस्पताल में साइंटिस्ट जैन से मिले

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अस्पताल में भर्ती आप नेता संत जैन से मुलाकात। उन्होंने जैन को गले लगाया। मुलाकात की तस्वीरें जर्नलिस्ट ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की हैं। दिल्ली के सीएम ने जमीन के साथ जमीन पर लिखा- बहादुर आदमी से मिला…हीरो। पढ़ें पूरी खबर…

3. साइंट की सेल में 2 कैदी रखे गए, सुपरिंटेंडेंट को नोटिस

पिछले साल नवंबर में तिहाड़ जेल के अंदर साइंट जैन की सेल से कुछ वीडियो सामने आए थे, जिसमें वे बॉडी मसाज करते नजर आए थे।

पिछले साल नवंबर में तिहाड़ जेल के अंदर साइंट जैन की सेल से कुछ वीडियो सामने आए थे, जिसमें वे बॉडी मसाज करते नजर आए थे।

दिल्ली के पूर्व मंत्री साइंट जैन की मांग पर उनके सेल में तिहाड़ जेल पर दो कैदी डिस्पेंसर प्रशासन ने जेल अधीक्षक को सूचित नोटिस भेजा है। असली जैन ने जेल नंबर 7 के अधीक्षक से पूछताछ की थी कि वे अकेले की वजह से अवसाद का शिकार हो रहे हैं। इसलिए उनके साथ दो अन्य शील्ड्स को रखा जाए, ताकि वे अपनी बात कर सकें। पूरी खबर पढ़ें…

4. तिहाड़ में बंद सावंत जैन बोले- आउट गियान फेसबुक देख लूंगा

वीडियो में जैन की लड़की रिंकू को पोक्सो एक्ट की धारा 6 और आईपीसी की धारा 376, 506 और 509 के तहत सजा देते हुए दिखाया गया है।

वीडियो में जैन की लड़की रिंकू को पोक्सो एक्ट की धारा 6 और आईपीसी की धारा 376, 506 और 509 के तहत सजा देते हुए दिखाया गया है।

मनी लॉन्ड्रिंग केस में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मंत्री संत जैन पर जेल अधिकारियों पर खतरनाक धोखाधड़ी के आरोप हैं। मीडिया के अनुसार, अधिकारियों ने डीजी जेल से मंत्री के खिलाफ याचिका दायर की है। कहा जाता है कि जैन उनके साथ जेल में बंद होकर जेल में बंद कर रहे हैं और उन्हें जेल से बाहर आकर गंभीर पीड़ाएं देने की धमकी दे रहे हैं। पूरी खबर पढ़ें…

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