यासीन मलिक तिहाड़ जेल चिकित्सा उपचार | दिल्ली उच्च न्यायालय | एचसी का निर्देश- यासीन अमीर हार्ट को प्रोपर मेडिकल मेडिसिन: मां ने याचिका में कहा था- और कैंसर का इलाज जम्मू-कश्मीर में पुनर्वास करें

नई दिल्ली4 मिनट पहले

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स्वामी यासीन आमिर की मां अतिका ​​आमिर की याचिका 14 फरवरी को होगी।  - दैनिक भास्कर

स्वामी यासीन आमिर की मां अतिका ​​आमिर की याचिका 14 फरवरी को होगी।

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार (2 फरवरी) को तिहाड़ जेल के इंस्पेक्टर को निर्देश दिया है कि वह टेरर फंडिंग मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं, जो कि समतावादी नेता यासीन मोहम्मद को मेडिकल स्टॉक में रखने का मामला है। आमिर का दावा है कि वह दिल और किडनी से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहा है।

केंद्र सरकार और जेल जेल (तिहाड़ जेल) की तरफ से पेश किए गए वकील ने बताया कि यासीन की फाइल में इन दस्तावेजों को छुपाया गया है, साथ ही मोहम्मद अधिकारियों द्वारा बताए जा रहे इलाज से इनकार किया जा रहा है।

जस्टिस अनूप कुमार ने निर्देश दिया है कि कैदी को गुलामी से मना किया जा रहा है, इसकी रिपोर्ट पेश करें। साथ ही जेल कैप्टन से रिव्यू की अगली तारीख तक आमिर की मेडिकल रिपोर्ट छूट गई है।

यासीन की मां अटिका ने बनाई थी पोस्ट
यासीन को जम्मू-कश्मीर या एम्स रेफर करने की मांग वाली फिल्म के मालिक आमिर की मां आतिका आमिर ने नौकरी दी थी। दिल्ली उच्च न्यायालय में इस मामले की अगली सुनवाई 14 फरवरी को होगी।

हालाँकि, पुलिस और प्रशासन के वकील ने अदालत से कहा कि आमिर उच्च जोखिम वाला कैदी है, इसलिए इलाज के लिए मेडिकल टीम को ही जेल में लाया जा सकता है। इस पर कोर्ट ने उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए अपील करने को कहा ताकि इस पर विचार किया जा सके।

वकील रजत नायर ने यह भी कहा कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) ने एक मेडिकल बोर्ड बनाया था। लेकिन मोहम्मद ने अपनी जांच से इनकार कर दिया।

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