राँची23 मिनट पहले
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी 15 नवंबर 2023 को सुबह 11.30 बजे पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त जारी करेंगे। वर्चुअल मीडिया से वर्चुअल माध्यम से 8 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए की किस्त लगाई जाएगी।
इससे पहले जुलाई में किसान सम्मान निधि की 14वीं किश्त जारी की गई थी। इसमें भी करीब 17 हजार करोड़ रुपए किसानों को लगाए गए थे। इस योजना के तहत सरकार हर साल किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपये प्रति तीन किस्तों में 6000 रुपये की हिस्सेदारी रखती है।

अगर किस्ट नहीं है तो क्या करें?
यदि इस योजना के नामांकन में कोई समस्या आ रही है, या किस्त से संबंधित कोई समस्या है, या कोई अन्य प्रश्न है, तो इसके लिए आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की आधिकारिक वेबसाइट फार्मर कॉर्नर में हेल्प डेस्क पर जाना होगा।
हेल्प डेस्क पर क्लिक करने के बाद यहां आप अपना आधार नंबर, खाता नंबर या मोबाइल नंबर दर्ज करें। गेट्स डिटेल्स मार्केट फॉर्म पर क्लिक करें। यहां ड्रॉपडाउन में अकाउंट नंबर, बैलेंस, आधार और अन्य संबंधित संबंधित पोस्ट दिए गए हैं। अपनी समस्या के खाते से इसे चुनें और नीचे इसका विवरण भी लिखें। अब इसे सबमिट करें।
किसानों को हर साल मिलते हैं 6 हजार रुपये
इस योजना के तहत छोटे और किसानों को 2-2 हजार रुपये की तीन किस्तें, साल में (कुल 6000 रुपये) दी जाती हैं। स्कॉच के तहत पहली किस्त अप्रैल-नवंबर के बीच, दूसरी किस्त अगस्त-नवंबर के बीच और तीसरी किस्त दिसंबर-मार्च के बीच रिलीज होने वाली है। इस योजना की शुरुआत 2019 में किसानों को आर्थिक मदद की पेशकश की गई थी।
योजना के पात्र एमिरेट्स कॉमनवेल्थ सर्विस सेंटर (सीएससी) के माध्यम से भी अपना नामांकन करा सकते हैं। इसके अलावा राज्य सरकार की ओर से स्थानीय पटवारी, राजस्व अधिकारी और योजना के लिए नामित चौधरी अधिकारी ही किसानों की भर्ती कर रहे हैं।
पीएम किसान योजना में सभी किसानों को फायदा है
शुरुआत में जब पीएम-किसान योजना (फरवरी, 2019) शुरू हुई थी, तो इसका लाभ केवल छोटे और किसानों के परिवारों के लिए था। वो किसान शामिल थे जिनमें पास 2 हेक्टेयर तक की कमान्ड लैंड नागालैंड (संयुक्त भूमि) थी। जून 2019 में स्कॉच को रिहा कर दिया गया और सभी किसान परिवारों के लिए इसका विस्तार किया गया। हालाँकि, कुछ किसानों के लिए अभी भी यह योजना निकाली गई है।
पीएम किसान से बाहर हैं ये लोग इन लोगों में कब्रिस्तान, संवैधानिक पद पर बैठे किसान परिवार, राज्य या केंद्र सरकार के सेवारत या जिले के अधिकारी और कर्मचारी हैं। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के निगम और सरकारी स्वामी-कर्मचारी के अधिकारी-कर्मचारी भी शामिल हैं। इनमें डॉक्टर, इंजीनियर और वकील के अलावा प्रोफेशनल्स के साथ-साथ 10,000 रुपये से अधिक की मासिक पेंशन वाले पेंशनर्स और पिछले असेसमेंट ईयर में इनकम टैक्स जैसे कर्मियों को भी इस स्कीम से बाहर रखा गया है।