दिल्ली वायु प्रदूषण; दिल्ली NCR AQI लेवल अपडेट | दिवाली की आतिशबाजी से बढ़ा प्रदूषण | काला धुंधला छा गया; सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भव्य भव्य हुए

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नई दिल्ली2 मिनट पहले

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सुप्रीम कोर्ट ने 7 नवंबर को कहा था कि बेरियम से बनी आतिशबाजी पर प्रतिबंध का आदेश सिर्फ दिल्ली-एनसीआर में नहीं, हर राज्य में लागू होता है।  - दैनिक भास्कर

सुप्रीम कोर्ट ने 7 नवंबर को कहा था कि बेरियम से बनी आतिशबाजी पर प्रतिबंध का आदेश सिर्फ दिल्ली-एनसीआर में नहीं, हर राज्य में लागू होता है।

दीपावली पर दिल्ली की हवा एक बार फिर से गूंज उठी। सोमवार (13 नवंबर) को दिल्ली में एयर क्वालिटी स्केटर्स (AQI) 900 के पार चला गया। सुबह 6 बजे के करीब नेहरू स्टेडियम में AQI 910, लाजपत नगर में 959 और करोल बाग में 779 दर्ज किया गया।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर भव्य समारोह हुए। कई इलाक़ों में देर रात तक बम फोड़े गए। इस बारिश के कारण प्रदूषण का प्रभाव कम हो गया और हवा की गुणवत्ता खराब हो गई। दिल्ली में पुतले के निशान से काला धब्बा छा गया है।

सरकार ने मॉर्निंग वॉक-एक्सराइज से बचने की सलाह दी
दिल्ली सरकार ने दीपावली के बाद प्रदूषण बढ़ने के कारण लोगों को मॉर्निंग-इवानिंग वॉक, राउंड या किसी तरह का लक्ष्य ना करने की सलाह दी है। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग ने 11 नवंबर को एड जारी की थी। इसमें लोगों से ना हड़ताल की अपील की गई थी। इसके अलावा मच्छर भगाने वाली कॉइल या अगरबत्ती ना लिखने के लिए भी कहा गया था।

दिल्ली में दीपावली पर आग लगने की 100वीं घटना हुई
दीपावली की रात दिल्ली में आग लगने की करीब 100 घटनाएं दर्ज की गईं। दिल्ली फायर सर्विस (डीएफएस) के प्रमुख अतुल गर्ग ने बताया कि रविवार (13 नवंबर) शाम 6 बजे से रात 10.45 बजे के बीच आग लगने की घटनाओं को लेकर 100 रिकॉर्ड कॉल करें। रात भर दिल्ली पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मूड पर रही।

प्रदूषण रोकथाम के लिए दिल्ली सरकार ने उठाया ये कदम…

  • दिल्ली से बाहर रजिस्टर्ड ओला-उबर सहित ऐप बेस सेकेंड टैक्सियों के प्रवेश पर प्रतिबंध है। राज्य में सिर्फ दिल्ली रजिस्टर्ड ऐप बेस्ड टैक्सियों की बिक्री की मात्रा है।
  • दिल्ली में ऑटोमोबाइल पर लिखा है। सड़क, राजमार्ग, फ़्लाईओवर, ओवर ब्रिज, पावर ट्रांसमिशन, पाइपलाइन सहित सभी प्रकार की गतिशीलता पर भी रोक है।
  • आवश्यक सामान ला रहे डीजल ट्रकों और एलएनजी, सीएनजी, इलेक्ट्रिक ट्रकों के लिए सभी ट्रकों का प्रवेश बंद है। बीएस-3 क्लास वाले पेट्रोल और बीएस-4 क्लास वाले डीजल वाहन भी प्रतिबंधित हैं।
  • दिल्ली में आतिशबाजी पर प्रतिबंध है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दीपावली के बाद विश्व कप मैच और छठ के दौरान दिल्ली पुलिस को निगरानी रखने का निर्देश दिया है।
  • दिल्ली में प्रदूषण के कारण 9 से 18 नवंबर तक प्रदूषण की लहरें ख़त्म हो गईं। हर साल दिसंबर-जनवरी के बीच सिलिकॉन वेकेशन होता था।
  • दिल्ली सरकार की ओर से प्रदूषण के खिलाफ ग्राउंड लेवल प्लांट पर काम करने की बात कही गई है। सभी मंत्री दिल्ली के अलग-अलग अवशेष में निगरानी रखेंगे।

दिल्ली में ऑड-इवान लागू करने के फैसले पर रोक
दिल्ली में दीपावली के अगले दिन यानी 13 से 20 नवंबर तक लागू होने वाली ऑड-इवान स्कैच पर दिल्ली सरकार ने रोक लगा दी है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने 10 नवंबर को कहा था कि बारिश के बीच हवा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। दीपावली के बाद एयर क्वालिटी की समीक्षा की जाएगी। हवा की स्थिति, ऑड-इवान स्काई शुरू हो सकती है।

बारिश का असर कम हुआ तो कृत्रिम बारिश होगी
गोपाल राय ने कहा कि अगर दिल्ली में बारिश का असर कम हुआ तो कृत्रिम बारिश यानी कृत्रिम बारिश पर भी विचार होगा। प्लास्टिक कम करने के लिए 21-22 नवंबर को दिल्ली में पहली बार आर्टिफिशियल रेन प्लान की योजना तैयार की गई है। इसके लिए पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने 8 नवंबर को आईआईटी कानपुर के समारोह के साथ बैठक की थी।

दिल्ली सरकार ने कहा कि कृत्रिम वर्षा का पूरा खर्च सरकार वहन करेगी। अगर केंद्र, दिल्ली सरकार के जजमेंट को समर्थन मिले तो पहली कृत्रिम बारिश 20 नवंबर तक हो सकती है। हालांकि, आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मणि अग्रवाल ने कल कहा था कि कृत्रिम बारिश का असर सिर्फ दो सामान्य तक रहता है। प्रदूषण कम करने के लिए यह स्थायी तरीका नहीं है।

दिल्ली में GRAP-IV लागू
बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली में 5 नवंबर से ग्रैप का चौथा चरण लागू है। इसके तहत कॉमर्शियल ऑर्केस्ट्रा के प्रवेश द्वार पर रोक लगा दी गई है। सब्जी, फल, दवा जैसे आवश्यक सामान की आपूर्ति करने वाले, सीएनजी और इलेक्ट्रिक ट्रकों को बंद कर दें, बाकी ट्रकों पर प्रतिबंध है।

किसी भी स्थान पर GRAP-IV टैब का उपयोग किया जाता है, जब वहां का AQI अंतिम चरण यानी 450-500 के बीच पहुंच जाता है। दिल्ली में GRAP-IV लागू होने के साथ ही GRAP-I, II और III के नियम भी लागू होते हैं। इनके अंतर्गत गैर-जरूरी रेलवे वर्कशॉप, बीएस-3 क्लास वाले पेट्रोल और बीएस-4 क्लास वाले डीजल, चार व्हील प्लांट पर प्रतिबंध है।

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