दिल्ली पत्रकार सौम्या विश्वनाथन हत्याकांड; रवि कपूर | अमित शुक्ला | ऑफिस से एल्बम टाइम गोली मारी थी, 26 अक्टूबर को सजा सुनाई जाएगी

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दिल्ली13 मिनट पहले

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30 सितंबर 2008 को पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।  - दैनिक भास्कर

30 सितंबर 2008 को पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

पत्रकार सौम्या विश्वनाथन हत्याकांड में बुधवार (18 अक्टूबर) को दिल्ली की साकेत कोर्ट ने 5 लोगों को दोषी ठहराया है। 26 अक्टूबर को कोइन्से की सजा सुनाई जाएगी। पाँचों फ़ोर्ट्स पर मकोका लगाया गया था।

रवि कपूर, अमित शुक्ला, अजय कुमार और बलजीत आमिर को हत्या का दोषी करार दिया गया है।

कोर्ट ने पत्रकार अक्टूबर सौम्या विश्वनाथन हत्याकांड में 26 तारीख को सजा तय की है।

कोर्ट ने पत्रकार अक्टूबर सौम्या विश्वनाथन हत्याकांड में 26 तारीख को सजा तय की है।

पुलिस का दावा- हत्या के पीछे मकसद
पुलिस ने दावा किया कि हत्या के पीछे का मकसद था। हत्या के दोषी पांचों लोग मार्च 2009 से न्याय में हैं।

फैसले के बाद सौम्या की मां ने कहा कि हम उम्रकैद की मांग करते हैं, उन्हें वही आदर्शना चाहिए जो हमें झेला है।

ऑफिस से घर के शोरूम में काम बंद की गई थी हत्या
25 साल की सौम्या विश्वनाथन हेडलाइंसेस की पत्रकार रहीं। 30 सितंबर 2008 को दिल्ली के स्प्रिंग विहार में रात 3.30 बजे उनकी हत्या कर दी गई थी। वे ऑफिस से अपनी कार से वापस घर आ रही थीं।

हथियार की बरामदगी से हुआ हत्या का खुलासा
पुलिस ने बताया कि जिगिशा घोष की हत्या में बरामद हथियार का इस्तेमाल सौम्या की हत्या के मामले से हुआ था। ट्रायल कोर्ट ने 2017 में जिगिशा घोष हत्या मामले में रवि कपूर और अमित शुक्ला को मौत की सजा और बलजीत आमिर को सुपरस्टार की सजा सुनाई थी।

हालाँकि उच्च न्यायालय ने रवि कपूर और अमित शुक्ला की मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया था और जिगिशा हत्या मामले में बलजीत आमिर की उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा गया था।

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