दिल्ली उच्च न्यायालय तीन तलाक मामले; मुस्लिम पुरुष बनाम दिल्ली पुलिस | दिल्ली हाई कोर्ट ने तीन तलाक दिए: दो महिलाओं की एफआईआर पर याचिका, दोनों चल रहे थे गुजरात सरकार से तलाक का मामला

नई दिल्ली53 मिनट पहले

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  • कोर्ट दिल्ली के बाहर विश्वासियों को तीन तलाक दिया गया

दिल्ली उच्च न्यायालय के बाहर दो लोगों के खिलाफ तीन तलाक देने वाले के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज किया है।

एनडीटीवी की खबर के मुताबिक, महिला ने बताया कि उसका तीस हजारी कोर्ट में गुजरात-भत्ता का मामला चल रहा है। वह अपनी बहन के साथ कोर्ट आई हुई थी।

महिला का आरोप है कि केस की सुनवाई के बाद पति ने कोर्ट रूम के बाहर तीन तलाक कह दिया।

महिला की शिकायत पर पुलिस ने पति के खिलाफ तीन मामले दर्ज किये हैं। पुलिस ने बताया कि कैमिस्ट्री में कौन सी महिला है।

दूसरे मामले में 24 साल की महिला ने पुलिस को बताया कि फरवरी 2021 में उसकी मुंबई में शादी हुई थी। मुस्लिम समुदाय के लोग दिल्ली में अपने पिता के घर लौट आए।

महिला ने पति के गुज़ारा-भट्टा का केस दर्ज किया है। महिला ने बताया कि केस की सुनवाई के दौरान वह अपने परिवार के साथ कोर्ट गई थी। इसी दौरान पति ने उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर तीन तलाक दे दिया।

ट्रिपल तलाक कानून क्या है?
साल 2017 सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने ट्रिपल तलाक में तलाक-ए-बिद्दत को असंवैधानिक दोषी ठहराया था। कोर्ट ने सरकार को तीन तलाक पर रोक लगाने के लिए कानून बनाने का आदेश दिया था।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सरकार ने दिसंबर 2017 में मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) बिल पेश किया। ये बिलनोम से तो पास हो गया, लेकिन राज्यसभा में अटक गया। 19 सितंबर 2018 को कानून लागू हुआ।

इसके बाद 2019 के आम चुनाव में सरकार ने इस बिल में कुछ संशोधन के साथ फिर से पेश किया। अब ये कानून तीन तलाक पर रोक लगाता है।

ये तीन तलाक का मामला नहीं है
कानून मंत्रालय के मुताबिक, साल 2023 में 1,57,725 मुस्लिम महिलाओं ने तीन तलाक का शिकार बनाया। इनमें से अधिकतर गरीब परिवार की जगहें हैं।

क़ानून लागू होने के बाद ट्रिपल तलाक़ की 13.07 लाख आय दर्ज हुई हैं। 2019 में तीन तलाक की 2.69 लाख मिलियन आय हुई। 2020 में यह संख्या 95 हजार रह गई।

लेकिन, 2021 में 5.41 लाख और 2022 में कुल 2.45 लाख मामले आये। ये हैं मामले, महिलाओं को विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से कानूनी सहायता दी गई।

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