केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की जम्मू और कश्मीर आरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन अधिनियम 2023 | जम्मू-कश्मीर पुनरुद्धार संशोधन अधिनियम लागू होने की अधिसूचना जारी: राज्य की जनसंख्या में उछाल 114 उद्देश्य; 2 तीर्थयात्री पंडितों के लिए

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नई दिल्ली37 मिनट पहले

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जम्मू-कश्मीर नवीन (संशोधन) अधिनियम, 2023 के माध्यम से राज्य की नवीन नीति में भी बड़ा बदलाव किया गया है।  - दैनिक भास्कर

जम्मू-कश्मीर नवीन (संशोधन) अधिनियम, 2023 के माध्यम से राज्य की नवीन नीति में भी बड़ा बदलाव किया गया है।

सेंट्रल मिनिस्ट्री ने मंगलवार (26 दिसंबर) को जम्मू-कश्मीर नवीनीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023 और जम्मू-कश्मीर नवीनीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023 के लिए आवेदन करने की अधिसूचना जारी की है। जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन), अधिनियम 2023 के लागू होने के बाद राज्य की विधानसभाओं की संख्या में वृद्धि कर 114 हो का इरादा है।

विधानसभा में पहली बार मोर्टार सेरेथी पंडितों और पाकिस्तान के व्यवसाय वाले कश्मीर (सिपाके) के लिए ज्वालामुखी: दो और एक सीट वाले पत्थर होंगे। वुचे उपराज्यपाल नामांकित होंगे। एक महिला के लिए नॉमिनेशन​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 9 फोर्टीलैंड ट्राइब के लिए 9 फ्लोरेंस ट्राइब की संख्या 6 से बढ़ाकर 7 कर दी गई है।

पूर्वोत्तर नीति में बड़ा बदलाव
राज्य की पूर्वोत्तर नीति में बड़ा बदलाव किया गया है। पूर्वोत्तर राज्यों के अंतर्गत आने वाले देशों के अन्य राज्यों की तरह ही जम्मू-कश्मीर और अछूतों में भी अछूत, अनुसूचित जनजाति और सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण की व्यवस्था दी गई है।

मुस्लिम, गुर्जरों के विरोध में पहाड़ी समुदाय से जुड़े कई एसटी को भी शामिल किया गया है।

सामाजिक रूप से पिछड़ा वर्ग में दोनों केंद्रों द्वारा घोषित किए गए क्षेत्र, वास्तविक नियंत्रण रेखा और अंतरराष्ट्रीय सीमा से क्षेत्र में रहने वाले लोगों को शामिल किया गया है।

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