एआईएमटीसी ने केंद्र से भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत प्रस्तावित हिट-एंड-रन मामलों पर फिर से विचार करने का आग्रह किया | हिट एंड रन के नए कानून का विरोध: कई राज्यों में ट्रक स्केल जाम; नये कानून में 10 लाख की सजा, 7 साल की सजा

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नई दिल्ली36 मिनट पहले

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ऑल पंजाब ट्रक ऑटोमोबाइल्स के सदस्यों ने शुक्रवार को जालंधर में डीसी ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन किया।  - दैनिक भास्कर

ऑल पंजाब ट्रक ऑटोमोबाइल्स के सदस्यों ने शुक्रवार को जालंधर में डीसी ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन किया।

संस्थागत में ट्रक चालक हड़ताल पर हैं। जयपुर, मेरठ, आगरा एक्सप्रेस-वे समेत कई रजिस्ट्रेशन पर प्रॉजेक्ट करा रहे हैं। असल में, ऑल इंडिया मोटर ऑटोमोबाइल कांग्रेस (एआईएमटीसी) ने हिट एंड रन को लेकर लॉ को कठोर बनाने का विरोध किया है।

ऑर्गेनाइजेशन ने आर्काइव में कंपाइलर जैम की पोस्टिंग की है। इसी के बाद से यूनिवर्सिट में विरोध हो रहा है।

AIMTC की अगली बैठक 10 जनवरी को होगी। यह निर्णय लिया गया कि अगर सरकार में उनकी सरकार नहीं है, तो किस तरह से सरकार के सामने अपना पक्ष रखा जाएगा।

असल में, भारतीय न्याय संहिता 2023 में संशोधन के बाद अब हिट एंड रन के मामलों में नियम कड़े हो गए हैं। नए नियमों के इस मामले में वाहन चालक पर 7 लाख रुपए तक का खर्च और 10 साल तक का बजट पेश किया गया है।

राजकोट-अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर मालियासन के पास जाम हो गए थे।

राजकोट-अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर मालियासन के पास जाम हो गए थे।

गुजरात में पुलिस ने की लाठियां
गुजरात में भी हजारों ट्रकों का प्रदर्शन किया। उन्होंने राजकोट-अहमदाबाद राजमार्ग को बंद करने की कोशिश की, जहां स्मारक स्थापित हो गए। प्रदर्शन के दौरान हाईवे पर वाहनों का जाम लग गया। इस दौरान भीड़ में से कुछ लोगों ने एक बस की खिड़की के शीशे को तोड़ दिया, जिससे हाईवे पर आतंकवादी का आतंक हो गया। हालात पर नियंत्रण करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें कुछ लोग घायल हो गए। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी ले लिया है।

ट्रक चार्ट ने राजकोट-अहमदाबाद राजमार्ग को बंद करने की कोशिश की, जहां पर निशान लगाए गए।

ट्रक चार्ट ने राजकोट-अहमदाबाद राजमार्ग को बंद करने की कोशिश की, जहां पर निशान लगाए गए।

हिट रन एंड लॉ ऑर्गेनाइजेशन की चिंता क्या है?
नए प्रोविजन को लेकर अपनी चिंताएं जाहिर करते हुए एआईएमटीसी के अध्यक्ष अमृत मदान ने कहा कि हिट एंड रन के मामलों में कठोर कदम उठाना जरूरी है। इस नए कानून के पीछे सरकार का इरादा अच्छा है, लेकिन जो कानून प्रस्तावित है उसमें कई सारी खामियां शामिल हैं। इन परमॉलेज़िक की आवश्यकता है।

उन्होंने आगे कहा कि देश की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान परिवहन क्षेत्र और ट्रक का है। भारत इस समय ऑटोमोबाइल की कमी से जूझ रहा है, लेकिन सरकार का इस और कोई ध्यान नहीं है। ऐसे में 10 साल की सजा के प्रावधान के बाद अब ट्रक ड्राइवर को नौकरी से निकाला जाने लगा है।

देश में अभिलेखीय अभिलेखों का अभाव
AIMTC का कहना है कि देश में रजिस्ट्रार सर्टिफिकेट का अभाव है। ऐसे मामलों में जब कोई नक्षत्र होता है, तो बिना किसी जांच के बड़े वाहन चालक को गलत ठहराया जाता है। यह कभी नहीं देखा गया कि बड़े वाहन चालक या छोटे वाहन चालक हैं।

मामले में राष्ट्रपति मदान का कहना है कि जब भी कोई दुर्घटना होती है तो ड्राइवर भागने के इरादे से भागता नहीं है बल्कि, तीरंदाजों की भीड़ से खुद की जान बचाने के लिए भागता है। ऐसे में उस पर सजा का प्रावधान और जुर्माना ठीक नहीं है।

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संग्रहालय में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता और भारतीय प्रतीक बिल 21 दिसंबर को पास हो गए। ये त्रिलोक्य बिल 20 दिसंबर को पास हुए थे।

अब स्पष्ट रूप से राष्ट्रपति के पास जाने के लिए मंजूरी। उनकी स्वीकृत सहमति ही ये तीन बिल कानून बन जायेंगे। बिल पास होने पर ही राज्यसभा को अनिश्चित काल के लिए छोड़ दिया गया। पूरी खबर पढ़ें…

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