नई दिल्ली13 मिनट पहले
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सुप्रीम कोर्ट की जांच में कहा गया है कि किसी भी महिला पर आईपीसी की धारा 375 के तहत बलात्कार का मामला दर्ज किया जा सकता है या नहीं। 1 दिसंबर को एक मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट में यह उठान हुआ। दरअसल, एक विधवा ने अदालत में अग्रिम जमानत पद की नियुक्ति की थी। उसने बताया कि मेरे दो बेटे हैं, वे अमेरिका में रहते हैं। एक महिला ने मेरे छोटे-छोटे बेटों और मुशायरों सहित कई मामलों में डायलॉग केस दर्ज कराए हैं।
जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस संजय कैरोल की बेंच के सामने ये मामला आया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा- हमारे सिर्फ पुरुष को ही रेप केस के आधार पर बनाया जा सकता है। कोर्ट ने विधवा की याचिका खारिज कर दी।
दरअसल, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 375 के तहत रेप के अपराध को परिभाषित किया गया है। ऐसा माना जाता है कि आम तौर पर केवल पुरुषों के खिलाफ ही बलात्कार का अपराध दर्ज किया जा सकता है। वहीं, कुछ स्वाभाविक में महिला के साथ उसकी इच्छा के बिना, उसकी सहमति के बिना, जबरदस्ती के माध्यम से यौन संबंध बनाना आदि शामिल हैं।
मेन ने क्या आरोप लगाए
किसानों का दावा है- सितंबर 2022 में मुझे विधवा के बड़े बेटे के साथ तीन साल हो गए। एक दिन उसने धमकी दी कि अगर मैंने किसी और से शादी की तो वह आत्महत्या कर लेगी। इसलिए मैंने उनसे शादी करने का वादा कर दिया। उन्होंने मुझसे कहा था- मेरे भारत आने तक तुम मेरी मां के साथ रहो। भारत साइन्स मैं प्रमाणित अदालत के आदेश कर लूंगा और स्मारक अपने साथ अमेरिका ले जाऊंगा।
प्रेमी के कथन पर मैं अपने घर में रहने लगी। वहां पर मुझे प्रेमी के छोटे भाई से शादी का झांसा दिया गया। इनकार करने पर प्रेमी की मां ने मुझे अपने छोटे बेटे के साथ कमरे में बंद कर दिया, जहां उसने मेरे साथ रेप किया और मेरी अश्लील तस्वीरें क्लिक कीं। जब मैंने अपने माता-पिता से संपर्क करने की कोशिश की तो प्रेमी की मां ने मेरे दोस्तों पर चार गिरा दी।
ग्रोथ ने कहा- वह मेरे बेटे से वीडियो कॉल पर शादी की
ग्रोथ ने बताया- जिस महिला ने हम पर आरोप लगाए हैं, वो मेरे बड़े बेटे के साथ लंबे समय तक लंबी दूरी की यात्रा में थी। 2021 में महिला ने शादी कर ली मेरे बेटे के साथ वीडियो कॉल। इसके बाद वह मेरे घर में रहने लगी। हालाँकि, महिला और मेरा बेटा कभी भी बिकी नहीं मिले।
जनवरी 2023 में मेरा छोटा बेटा अमेरिका से भारत आया। हमसे महिला ने कहा कि वे बड़े मेरे बेटों के साथ अनौपचारिक विवाह को खत्म कर दें और अपने घर वापस चले जाएं। काफी कोशिशों के बाद महिला को खत्म करने की तैयारी हो गई। फरवरी 2023 में महिला को 11 लाख रुपये देकर शादी खत्म करने का समझौता हुआ।
ऑफर के मुताबिक, एक हफ्ते के बाद महिला ने विधवा और अपने छोटे बेटे के केस दर्ज कराए। उन्होंने हम दोनों पर रेप, पोर्टफोलियो और खतरनाक देनदारी का आरोप लगाया है। इस मामले में विधवाओं की जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। इसके बाद वोल फाइल लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख था।